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Wednesday 1 March 2017 03:06:55 AM
जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा 2017 का पंजीकरण शुरू हो गया है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बैंक के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रारूप जारी किया है। यात्रा परमिट के लिए पंजीकरण और उसे जारी करना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यात्रियों का पंजीकरण 1 मार्च 2017 से सभी बैंकों में किया जाएगा। एक यात्रा परमिट केवल एक यात्री के पंजीकरण के लिए मान्य होगा। प्रत्येक पंजीकरण शाखा को प्रतिदिन या प्रतिमार्ग कोटा आवंटित किया गया है, जिसके तहत यात्रियों का पंजीकरण होगा।
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार पंजीकरण शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोटे से अधिक यात्रियों का पंजीकरण न किया जाए। तेरह वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक आयु वालों तथा 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं का भी यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सभी यात्रियों को यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन फॉर्म और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप, प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्सकों, चिकित्सा संस्थानों की सूची, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट का लिंक www.shriamarnathjishrine.com है।
आवेदन फॉर्म और सीएचसी पंजीकरण शाखा से यात्रियों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। यात्रा परमिट के लिए आवेदक यात्रियों को पंजीकरण अधिकारी के सामने जो दस्तावेज पेश करने हैं, वे ये हैं-आवेदन फॉर्म को पूरी तरह भरकर, सीएचसी को 10 फरवरी 2017 या उसके बाद का होना चाहिए, जो अधिकृत चिकित्सक, चिकित्सा संस्थान से ही जारी हो। चार पासपोर्ट आकार के फोटो जिनमें तीन यात्रा परमिटों के लिए और एक आवेदन फॉर्म के लिए होगा। पंजीकरण अधिकारी इन बिंदुओं की जांच करेगा-क्या आवेदन पत्र सही रूपसे भरा है और क्या उस पर यात्री के हस्ताक्षर हैं? क्या सीएचसी अधिकृत चिकित्सक या चिकित्सा संस्थान से जारी है? क्या सीएचसी 10 फरवरी 2017 को या उसके बाद जारी हुआ है? यात्रा के लिए पंजीकरण कराने का निश्चित दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है, जो यात्रा परमिट पर छपा हुआ है। यात्रा परमिट पर छपा हुआ दिन वह दिन माना जाएगा, जब यात्री को बालटाल और चंदनवारी (पहलगाम) के नियंत्रण फाटकों को पार करने की अनुमति मिलेगी।
बैंक शाखाएं सुनिश्चित करेंगी कि जिस तारीख के लिए यात्रा परमिट जारी किया गया है, उसका समय नियंत्रक फाटकों को पार करने के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार से मेल खाए। यह यात्री को परमिट जारी करने के पहले सुनिश्चित करना होगा। यात्रा परमिट फॉर्म में यात्रा वर्ष और यात्रा की तारीख नहीं छपी है, इसलिए जारी करने वाली बैंक शाखाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे यात्रा वर्ष और यात्रा की तारीख की मुहर फॉर्म पर लगाएं या उसको दर्ज करें। इसके बाद उसके ऊपर एक पारदर्शी टेप चिपकाना अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की हेराफेरी न हो। तारीख और वर्ष बैंक शाखाएं उसी दिन दर्ज करेंगी, जिस दिन यात्रा परमिट जारी किया जाएगा। अग्रिम रूपसे किसी भी यात्रा परमिट पर कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
यात्रा नियम के अनुसार यदि आवेदन फॉर्म और सीएचसी सही हैं तो पंजीकरण अधिकारी, यात्री को 50 रुपए शुल्क पर यात्रा परमिट जारी करेगा। इस धनराशि में से 35 रुपये श्राइन बोर्ड के खाते में जमा किए जाएंगे और शेष रकम बैंक रखेंगे। यह प्रक्रिया पैराग्राफ 15-17 के अनुपालन के बाद की जाएगी। पंजीकरण अधिकारी मौके पर ही यात्रा परमिट फॉर्म को भरेगा और उसपर पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएगा, जिसका विवरण आवेदन फॉर्म और सीएचसी में दिया गया है। यात्रा की तारीख को भी ठीक-ठीक भरा जाएगा। पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट पर हस्ताक्षर करेगा और उसपर बैंक शाखा की मुहर इस तरह लगाएगा कि आधी मुहर फोटो पर और आधी यात्रा परमिट पर लगे। तारीख, वर्ष संबंधी मुहर उसी समय लगाई जाएगी, जिस समय यात्रा परमिट जारी किया जा रहा हो। किसी भी रूप में अग्रिम रूप से यात्रा परमिट पर मुहर नहीं लगाई जानी है। इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
यात्री को यात्रा परमिट करने से पहले पंजीकरण अधिकारी यह विवरण दर्ज करेगा-यात्रा परमिट जारी करने की तारीख, यात्रा परमिट की क्रम संख्या, आवेदक यात्री का नाम, पता और टेलीफोन या मोबाइल नंबर, आवेदक यात्री के निकट रिश्तेदार का नाम, ताकि आपात स्थिति में उसे सूचना दी जा सके, तीर्थ यात्रा का मार्ग, बालटाल या पहलगाम से आगे यात्रा करने की तारीख। पंजीकरण अधिकारी बालटाल मार्ग के लिए यात्रा परमिट पर बालटाल दर्ज करेगा और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम दर्ज करेगा।