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Tuesday 16 May 2017 04:25:14 AM
नई दिल्ली। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से चूक गए गैर-सरकारी संगठनों के लिए रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठन 15 मई 2017 से 14 जून 2017 तक 30 दिन की अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी वार्षिक रिटर्न अपलोड कर सकते हैं, इस अवधि के दौरान देरी से वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
भारत सरकार ने ऐसी सभी संस्थाओं और संगठनों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है, जिन्होंने विदेशी सहायता अधिनियम 2010 के अंतर्गत अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक का वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट आखिरी बार उन संस्थाओं को दी जा रही है, जो इस अवधि के भीतर वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक वार्षिक रिटर्न दाखिल कर देंगी। जब तक ये संगठन वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं करेंगे, तब तक एफसीआरए के अंतर्गत नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।