स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Monday 22 May 2017 12:04:15 AM
नई दिल्ली। भारत सरकार ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017' के मसौदे पर सभी संबंधित हितधारकों और जनता से टिप्पणियां एवं सुझाव मांगे हैं। व्यापक रूपसे यह देखा गया है कि बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भाग रहे हैं, यह प्रवत्ति भारत में कानून के शासन को कम करती है, ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूपसे स्वीकार्य कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ को देखते हुए बजट 2017-18 के बजट में घोषणा की थी कि सरकार इस तरह के भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है, जब तक वे उचित कानूनी फोरम के समक्ष पेश नहीं होते।
बजट घोषणा के अनुसार 'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' एक कानूनी मसौदा तैयार किया गया है। विधेयक के प्रमुख कानूनी प्रावधानों को समझाते हुए एक स्पष्टीकरण नोट और मसौदा विधेयक की प्रति को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुख पृष्ठ पर डाला गया है, जिसका लिंक http://dea.gov.in/recent-update है। भारत सरकार ने सभी संबंधी हितधारक और जनता से अनुरोध किया है कि वे 3 जून 2017 तक इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव भेजें। टिप्पणियां या सुझाव ई-मेल कर सकते हैं या इस पते पर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं-परवीन कुमार अवर सचिव (एफएसएलआरसी), आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय कमरा नंबर 48 नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001. ई-मेल parveen.k63@gov.in है।