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उपराष्ट्रपति का भी 5 अगस्त को चुनाव

15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोग की घोषणा

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के कायदे-नियम भी जारी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 30 June 2017 03:01:01 AM

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नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी पांच अगस्त को होने जा रहा है। इस दिन मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ नसीम ज़ैदी ने चुनाव आयुक्त एके जोती और ओपी रावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए जानकारी दी कि उपराष्ट्रपति पद का यह पंद्रहवां चुनाव है, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का 10 अगस्त 2017 तक का कार्यकाल है और पद की अवधि रिक्त होने से पहले चुनाव कराना आवश्यक होता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ नसीम ज़ैदी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम 1971 के साथ पठित संविधान का अनुच्छेद 324, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के मामले में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करता है। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के ‌जरिए कराया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह चुनाव एकल हस्तांतरणीय मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं, इसलिए वे भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पात्र होते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में निर्वाचित 233 और मनोनीत 12 एवं लोकसभा में निर्वाचित 533 और मनोनीत 2 सदस्यों के साथ यानी कुल 790 है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिनियम 1952 के सेक्शन (4) के उपसेक्शन (1) का अनुपालन करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधीसूचना 4 जुलाई 2017 को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2017 है। नामांकन पत्र जांच की तिथि 19 जुलाई 2017 है, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2017 है। मतदान की तिथि 5 अगस्त 2017 है और मतदान प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करना होता है। निर्वाचन अधिकारी सार्वजनिक नोटिस के जरिए स्थान निर्दिष्ट करेंगे। उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावकों या अनुमोदनकर्ताओं के जरिए प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार के नामांकन पत्र के समर्थन के लिए निर्वाचक मंडल में से कम से कम 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अनुमोदनकर्ताओं का होना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य उम्मीदवार के केवल एक ही नामांकन पत्र में प्रस्तावक या अनुमोदक रह सकता है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को 15000 रुपए की जमानत राशि जमा कराना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निवार्चन आयोग की निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग होगी। इसे निर्वाचन आयोग के परिसर के काउंटर से 50 रुपए कापी की दर से खरीदा जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक http://www.eci.nic.in है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ नसीम ज़ैदी ने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव शमशेर शरीफ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि राज्यसभा सचिवालय के कुछ अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन अधिकारी एक आदेश के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के स्थान और जरूरी जानकारियों की घोषणा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकेगा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों को व्हिप या आदेश जारी करने को निवार्चन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है।

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