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Thursday 14 December 2017 05:27:17 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के 'मेहरम' यानी पुरूष साथी के बिना हज़ पर जाने पर लगे प्रतिबंध को सरकार के हटाने के फैसले के बेहद सकारात्मक परिणाम निकले हैं, क्योंकि देशभर की महिलाएं 'मेहरम' के बिना हज़ पर जाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने एक कार्यक्रम में निजी टूर ऑपरेटरों के लिए एक पोर्टल की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि 'मेहरम' के बिना मुस्लिम महिलाओं को हज़ पर जाने की इजाज़त देने के सरकार के फैसले का देशभर में स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि हज़ 2018 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरु हो चुकी है और 'मेहरम' के बिना हज़ जाने के लिए अब तक 1000 से अधिक महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हज़ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, नई हज़ नीति के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, जो पुरूष साथी के बिना हज़ पर जाना चाहती हैं, उन्हें 4 या अधिक महिलाओं के समूह में हज़ यात्रा पर जाने की इजाज़त दे दी गई है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के लिए पहली बार पोर्टल शुरु किया है, ताकि हज़ से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके, यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, पोर्टल से प्राइवेट टूर ऑपरेटरों और हज़ यात्रियों के अनेक मुद्दों का समाधान हो सकेगा।
मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदनों की जांच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का हज़ डिवीजन करेगा, इसके बाद ऑनलाइन ड्रा निकाला जाएगा और कोटा आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य देशभर के प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को पेश की जाने वाली दरों, पैकेजों और सुविधाओं का विवरण दर्शाना है, अत: इससे हज़ यात्रियों के पास न केवल अपने क्षेत्र के, बल्कि देश के किसी भी अन्य भाग से अपनी पसंद का ऑपरेटर चुनने का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल और उसके विभिन्न भागों का सरलता से संचालन करने के लिए यह फैसला किया गया है कि इन ऑपरोटरों से हज़ 2018 के लिए ऑनलाइन और हाथ से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि एक तरफ निजी टूर ऑपरेटरों के लिए समूची प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए जाने वाले हज़ यात्रियों के लिए सुविधाओं में किसी भी प्रकार की विसंगतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्पसंख्यक मामलो के मंत्रालय ने इस संबंध में कड़े उपाय किए हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हज़ के लिए अब तक 2 लाख 63 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिनमें से करीब 1 लाख 38 हजार आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे समूची हज़ प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के फैसले को बल मिला है, इसके अलावा हज़ के लिए लोग मोबाइल एप से भी आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ समिति और प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के बीच कोटा का वितरण पिछले वर्ष की तरह रखा गया है और हज़ 2018 के लिए नई हज़ नीति के अनुसार संचालित होगा। गौरतलब है कि सऊदी अरब सरकार ने वर्ष 2017 में भारत का हज़ कोटा बढ़ाकर 1 लाख 70 हजार 25 कर दिया है।