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Thursday 14 June 2018 05:18:50 PM
नई दिल्ली। भारत सरकार के आयकर विभाग ने अपील के लिए मौजूदा फॉर्म संख्या 36 और फॉर्म संख्या 36ए में संशोधन के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार का आयकर नियम 1962 (आईटी नियम) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में अपील के लिए फॉर्म संख्या 36 निर्धारित करता है, इसके अलावा आईटीएटी को पारस्परिक आपत्तियों के ज्ञापन के लिए फॉर्म संख्या 36ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौजूदा फॉर्म संख्या 36 और फॉर्म संख्या 36ए को काफी लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है।
आयकर विभाग का कहना है कि इन फॉर्मों को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने और आईटीएटी में लंबित अपीलों में विवादित राशि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। यह मुकदमा प्रबंधन के लिए आयकर विभाग की नीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फॉर्म नंबर 36, फॉर्म संख्या 36ए और आईटी नियमों के नियम 47 में संशोधन का प्रस्ताव देने वाली मसौदा अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइटwww.incometaxindia.gov.inपर हितधारकों और आम लोगों की टिप्पणियों के लिए अपलोड की गई है। ड्राफ्ट अधिसूचना पर टिप्पणियां और सुझाव 2 जुलाई 2018 को ई मेल पता ts.mapwal@nich.in पर भेजा जा सकता है।