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Friday 10 August 2018 03:08:14 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत डिजीलॉकर या एम-परिवहन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र या 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' के अन्य दस्तावेजों को वैध रूपमें स्वीकार करने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और इन प्रमाणपत्रों को परिवहन प्राधिकारण द्वारा जारी माना जाना कहा है। मंत्रालय में प्राप्त कई शिकायतों और आरटीआई आवेदनों के जवाब में कहा गया है, इस आलोक में कई नागरिकों ने इस मुद्दे को उठाया है कि डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में उपलब्ध दस्तावेज़ यातायात पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा मान्य नहीं माना जाता था।
एडवाइजरी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजीलॉकर प्लेटफार्म तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एम-परिवहन मोबाइल ऐप में नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र या अन्य प्रमाण पत्रों को रखने की सुविधा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजी लॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कानूनी दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्य रहेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार, मालिक या चालक को पंजीकरण या पंजीकरण का प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने पर वैध माने जाएंगे।
एडवाइजरी में कहा गया है कि नए वाहनों के बीमा से संबंधित डेटा और वाहनों के बीमा के नवीकरण के डेटा को दैनिक आधार पर बीमा सूचना बोर्ड द्वारा एम-परिवहन या मंत्रालय के ई-चालान ऐप भी अपलोड किया जा रहा है, यदि एम-परिवहन या ई-चालान ऐप पर वाहन पंजीकरण विवरण का ब्योरा है तो बीमा प्रमाणपत्र की हार्ड प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। अपराधिक मामलों के संबंध में दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर प्रवर्तन एजेंसियों को 'ई-चालान' प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूपसे वाहन या सारथी डेटाबेस में ये उपलब्ध हो सकता है। ऐसे जब्त दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
प्रमाण पत्रों के इस आईटी आधारित ऑनलाइन सत्यापन से ब्योरे की वास्तविकता सुनिश्चित करने में प्रवर्तन प्राधिकरण को काफी मदद मिलेगी है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर अनुपालन और प्रभावी तरीके से निगरानी होगी। वैकल्पिक डेटाबेस के माध्यम से ऐसे किसी भी ऑनलाइन समाधान का उपयोग करने वाले राज्य को वाहन या सारथी डेटाबेस की वेबसेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रासंगिक जानकारी स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।