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Thursday 11 October 2018 05:31:55 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में दो पहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को सुरक्षा कवच यानी हेलमेट पहनने से छूट देने के लिए दिल्ली सरकार की अधिसूचना का पालन करने की सलाह दी है। यह निर्णय सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से केंद्रीय गृहमंत्री की मुलाकात के बाद लिया गया है।
केंद्र सरकार के परिवहन विभाग ने 4 जून 1999 को जारी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 115 में संशोधन किया था, जिसके तहत महिलाओं के लिए चाहे वे मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठी हों या फिर खुद वाहन चला रहीं हों, दोनों ही सूरत में हेलमेट पहनना वैकल्पिक हो गया था। इस नियम को 28 अगस्त 2014 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया, जिसके तहत दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के उप-नियम 115 में 'महिला' शब्द को 'सिख महिला' शब्द के रूपमें अलग से वर्णित किया जाएगा।