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Thursday 2 May 2019 05:14:38 PM
नई दिल्ली। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी। चुनावी बॉण्ड को योग्य राजनीतिक पार्टी केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुना सकेगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 से चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया था।
बॉण्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसा व्यक्ति कर सकता है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित अथवा स्थापित हो, व्यक्ति विशेष के रूपमें कोई भी एक व्यक्ति एकल रूपसे या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूपसे चुनावी बॉण्ड खरीद कर सकता है। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से मई 2019 में चुनावी बॉण्ड जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। यह ध्यान रहे कि चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिन के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किए जाते हैं तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा। यह अधिसूचना 28 फरवरी 2019 को पूर्व में जारी की गई अधिसूचना का एक संशोधन है, जो मार्च से मई 2019 की अवधि के दौरान चुनावी बॉण्ड जारी करने के कार्यक्रम को दर्शाता है। भारत सरकार ने अब अगले चरण के चुनावी बॉण्ड की बिक्री को 6 मई 2019 से लेकर 10 मई 2019 तक सीमित करने का निर्णय लिया है, इससे पहले यह बिक्री 6 मई 2019 से लेकर 15 मई 2019 के लिए अधिसूचित की गई थी।