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Thursday 21 March 2013 04:40:41 AM
लखनऊ। राज्य सफ़ाई कर्मचारी आयोग के 5 सदस्यों में अब एक महिला सदस्य के साथ एक अल्पसंख्यक सदस्य को भी शामिल करने का प्राविधान किया गया है।उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य सफ़ाई कर्मचारी आयोग के गठन के संबंध में 6 नवंबर 2001 तथा 18 जुलाई 2007 को जारी अधिसूचनाओं में संशोधन (द्वितीय) करते हुए अब यह व्यवस्था की है कि आयोग के पांच सदस्यों में एक महिला सदस्य के साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय का भी सदस्य होगा। प्रदेश के नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खां ने बताया कि पूर्व में इस आयोग के पांच सदस्यों में केवल एक महिला सदस्य को शामिल किए जाने का प्राविधान था। उन्होंने बताया कि इन सदस्यों को अंशकालिक आधार पर मानदेय, जिस दिन बैठक होगी, देय होगा। इस संशोधन के संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है।