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आगरा। अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा अरूण प्रकाश ने रात दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये है। ध्यान रहे कि यहां उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार रात्रि दस बजे के पश्चात किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण प्रतिबंधित है। लेकिन इस प्रतिबंध की घोर उपेक्षा की जा रही है। एडीएम ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि अनेक क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि विवाह समारोह और अन्य आयोजनों में देर रात्रि तक बहुत ऊंची आवाज में बैण्ड/डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का शोर-शराबा बढ़ गया है।
एडीएम ने आगरा के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विवाह समारोह स्थलों, बैंकट हॉल, होटल इत्यादि जहां पर भी समारोहों में ध्वनि विस्तारण यंत्रो का प्रयोग होता है, उनको चिन्हांकित कर ऐसे आयोजन स्थलों के स्वामियों और प्रबंधकों को लिखित नोटिस देकर उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने बताया है कि आगरा महानगर की यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख मार्ग एमजी रोड पर बारातों के निकलने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है इसलिए एमजी रोड पर पर किसी भी बारात के निकलने की अनुमति नहीं है।