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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया हैं। हड़ताल पर यह प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अधीन लगाया गया है।