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नई दिल्ली। रेलवे की तत्काल टिकट योजना में अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान पहचान पत्र मूल रूप में साथ रखने की आवश्यकता फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रावधान 11 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। तत्काल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री या यात्रियों को यात्रा के दौरान आठ पहचान पत्रों में से कोई एक मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
रेलमंत्रालय के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आयकर विभाग का पैन कार्ड, सड़क परिवहन कार्यालय का ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार का सचित्र पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेजों का छात्रों के लिए सचित्र छात्र पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की सचित्र पासबुक और चित्र के साथ जारी लेमिनेटिड क्रेडिट कार्ड पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्काल टिकट बुक कराने के लिए किसी पहचान पत्र को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, तथापि यात्रा के दौरान टिकट पहचान पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर यात्री या यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते समझा जाएगा और उनसे यथानियम अतिरिक्त किराया और जुर्माना लिया जाएगा।