स्वतंत्र आवाज़
word map

विदेश गए भारतीय भी अपना वोट बनवाएं

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सलाह के साथ 3 फरवरी 2011 को मतदाता पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम-2011 का प्रकाशन किया है। इसके अंतर्गत पंजीयन अधिकारियों को विदेशों में रह रहे सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए नया फार्म 6ए प्रकाशित किया है, जिससे ये लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह अधिनियम, लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा और प्रशासकीय तैयारियां पूरी होते ही लागू कर दिया जाएगा।

उल्‍लेखनीय है कि वर्तमान में उन भारतीय नागरिकों को विधानसभा/संसदीय चुनाव के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार नहीं है जो आमतौर से भारत में नहीं रहते, इसलिए जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम -2010(2010 का 36) 22 दिसम्‍बर, 2010 को इसे भारत के गजट में प्रकाशित और लागू किया गया है, ताकि अपनी नौकरी या किसी दूसरे के कारण से अपने निवास स्‍थान से अनुपस्‍थित होने या अस्‍थायी रूप से विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जा सके। ये लोग उस विधानसभा/संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने नाम पंजीकृत करा सकेंगे, जिनका उल्‍लेख उनके पासपोर्ट में होगा।

हिन्दी या अंग्रेजी [भाषा बदलने के लिए प्रेस F12]