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कॉरपोरेट मामले मंत्रालय का स्‍पष्‍टीकरण

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नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन 2जी स्‍पैक्‍ट्रम मामले में शामिल दूरसंचार कंपनियों के बारे में अपनी ओर से कोई जांच नहीं कर रहा है और जब कभी सरकार के अन्‍य विभागों या एजेंसियों से अनुरोध प्राप्‍त होता है तो स्‍पष्‍टीकरण या जानकारी उपलब्‍ध कराई जाती है। मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग की रिपोर्ट के सिलसिले में कॉरपोरेट मंत्रालय की ओर से यह स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है।

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