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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आरबी रविंद्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने कुछ सीमित बिंदुओं पर राज्य सरकार को यह बताने के निर्देश दिये हैं कि सिटर्जिया वायो कैमिकल्स लिमिटेड के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सिटर्जिया वायो कैमिकल्स लिमिटेड मामले में किसी भी प्रकार की सीबीआई जांच की आवश्यकता से इनकार करते हुए यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता शायद किसी राजनैतिक भावना से प्रेरित हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता जन संघर्ष मोर्चा ने उपरोक्त मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार ने विगत 1 मार्च को इस मामले में कतिपय बिंदुओं की जांच के लिए बीसी कांडपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल को जांच के लिए नियुक्त किया है। यह जांच तीन माह के भीतर पूरी की जानी है। उच्चतम न्यायालय ने जारी किये गये नोटिस में राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जबाव देने को कहा है। राज्य सरकार का पक्ष एल नागेश्वर राव और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन सिन्हा ने रखा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार सीबीआई को पक्षकार न मानते हुये कोई नोटिस जारी नहीं किया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में यह सीबीआई जांच का विषय नहीं है।