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नई दिल्ली। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने बताया कि यदि सरकारी कर्मचारी अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और आवास के साक्ष्य जैसे अन्य दस्तावेज आवेदन के साथ देते हैं, तो पासपोर्ट जारी करने के मामले में पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। इन मामलों में पासपोर्ट जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी के लिए अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं, लेकिन इन सभी मामलों में निर्धारित समय-सीमा के अंदर पासपोर्ट जारी करने के प्रयास किए जाते हैं।
विदेश राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने पासपोर्ट सेवा सुपुदर्गी प्रणाली में व्यापक रूप से बदलाव लाने के लिए पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन जमा करने, आवेदकों के डिजीटल फोटो लेने, बायो-मीट्रिक विशेषताओं का संग्रहण करने और राष्ट्रीय कॉल सेंटर का रख-रखाव करने इत्यादि जैसे कुछ शुरूआती एवं गैर-संवदेनशील कार्यकलापों को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि सात पायलट केंद्र वर्ष 2010 के दौरान शुरू किए गए, जिनमें से चार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलुरू और तीन पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ के अंतर्गत हैं। ये तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा एजेंसी, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ने जनवरी 2011 में प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, शेष 70 पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्ष 2011 के दौरान शुरू हो जाने की आशा है।