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देहरादून। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल और एपीएल परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कार्यरत सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश को 6 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 18 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। इसके साथ ही आंतरिक गोदाम से सस्ते गल्ले की दुकानों तक होने वाले वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार वहन किया करेगी। खाद्य सचिव डॉ दिलबाग ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी परिवहन व्यय की दरों को निर्धारित करेंगे। इनमें व्यय होने वाली धनराशि का समायोजन सस्ता गल्ला दुकानदारों के ट्रेजरी चालानों में किया जाएगा।
खाद्य सचिव के अनुसार अन्त्योदय योजना के परिवहन बिलों के भुगतान के संबंध में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जायेगा, ताकि योजनाओं में एकरूपता बनी रहे। वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत किसी राशन विक्रेता की लाभांश एवं वास्तविक परिवहन व्यय की धनराशि बीपीएल एवं एपीएल के लिए निर्धारित दरें, उठाये गये खाद्यान्न के मूल्य से यदि अधिक हो जाती है तो राशन विक्रेता लाभांश की धनराशि चालान में समायोजित करते हुए खाद्यान्न उठाएंगे। शासनादेश में राशन विक्रेताओं को वास्तविक परिवहन व्यय एवं लाभांश का भुगतान प्रतिमाह प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।