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नई दिल्ली। दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए पीसी चाको संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है, जिसके विचारार्थ विषय हैं-(1) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण के संबंध में नीतिनिर्धारण और उसके बाद उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा इनकी व्याख्या की जांच, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और उसके परिणाम शामिल हैं, (2) वर्ष 1998 से 2009 तक सरकारी निर्णयों और नीति निर्धारणों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विपथनों, अगर कोई है, और इनके परिणामों की जांच और (3) दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन और मूल्य निर्धारण के लिए निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना है।
विषय के अत्यंत महत्व और विभिन्न मंचों पर हो रही बहस को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श के प्रयोजनार्थ समिति ने सर्वसाधारण से और इस विषय में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों, व्यवसायिक संगठनों, संघों और हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। समिति को ज्ञापन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति प्रेस विज्ञप्तिके प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से दो सप्ताह के अंदर इस विषय पर अपने विचारों और सुझावों को, जोकि पूर्णतया समिति के यथोक्त विचारार्थ विषय के अनुरूप होने चाहिएं, दो प्रतियों (अंग्रेजी अथवा हिंदी में) मुहरबंद लिफाफे में निदेशक (टीएलएस) लोक सभा सचिवालय, कमरा संख्या 004, निम्न तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष 011-23794033) को भेज सकते हैं। ज्ञापन jpctls-lss@sansad.nic.in पर ई-मेल से भी भेजे जा सकते हैं अथवा 011-23093919 पर फैक्स किए जा सकते हैं।
समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन समिति के अभिलेखों का भाग होंगे और इन्हें नितांत गोपनीय माना जाएगा और इसकी विषय-वस्तु किसी को प्रकट नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। समिति को ज्ञापन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बाबत ज्ञापन में विशेष उल्लेख करें। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय समिति का ही होगा।