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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन 352 शस्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिन्हें 24 अगस्त 1987 से 9 जनवरी 2007 के दौरान नगालैंड के विभिन जिलों की लाइसेंसिंग अथारटियों ने जारी किया था, क्योंकि ये लाइसेंस बिना किसी कानूनी प्राधिकार के थे। इस आशय का एक आदेश 7 अप्रैल 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। लाइसेंसों की संख्या और जारी करने वाले प्राधिकरण के साथ पूरा आदेश गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर सार्वजनिक परिपत्रों के अधीन उपलब्ध है। इन लाइसेंसों के धारकों को जिनके कानून के अनुसार अधिकार समाप्त हो गए हैं, अपने लाइसेंस और शस्त्र और गोला बारूद इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अर्थात 21 अप्रैल 2011 तक, अपने आवास के नजदीकी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास जमा कराने होंगे, ऐसा न करने पर उन्हें दंड और सज़ा और जुर्माना देना होगा जो शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के अधीन निर्धारित है।