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सिटुर्जिया मामले में कोर्ट का सीबीआई जांच से इंकार

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सिटुर्जिया मामले में उत्तराखंड जनसंघर्ष की सीबीआई जांच की मांग पर फिलहाल कोई भी आदेश से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड सरकार को इससे बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दायर समस्त विशेष अनुमति याचिकाओं में सभी पक्षों को समस्त अभिवचनों (प्लीदिंग्स) को पूर्ण करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई की तिथि ग्रीष्मावकाश के बाद तय करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने सुनवाई के दौरान आज सिटुर्जिया कंपनी की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर भी इस स्तर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी (न्यायिक) शशांक चंद्रशेखर उपाध्याय ने इस मामले पर उत्तराखंड सरकार के एक आधिकारिक बयान में बताया कि सिटुर्जिया कंपनी ने मामले में उच्च न्यायालय नैनीताल के 28 दिसंबर 2010 को पारित उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा सिटुर्जिया को दी गयी सभी रियायतें रद्द करने पर उच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई थी।

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