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देहरादून। उच्च न्यायालय नैनीताल ने कुंभ मेले के दौरान हुए निर्माण कार्यो को लेकर दाखिल दो जनहित याचिकाओं को पोषणीयता के अभाव में खारिज कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी चंद्रशेखर उपाध्याय ने बताया है कि जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकरण कैग की रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही करें। उपाध्याय ने बताया कि इससे पूर्व भी उच्च न्यायालय ने याचिका पर कहा था कि याची के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय इस याचिका को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, याची के वकील के अनुरोध पर पुनः मामले के परीक्षण के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। तदनुसार मामले को सात दिन के लिए स्थगित किया गया था।