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नई दिल्ली। चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 के 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के साथ चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम 3 को पढ़ते हुए और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित पहली अधिसूचना के अतिक्रमण में 15 व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से अगला आदेश आने तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगी। ये सदस्य हैं- अमल अल्लाना, अनीस जंग, दिपेश मेहता, पंकज शर्मा, एमके रैना, राजीव मसंद, निखिल अलवा, कुमारी शुभ्रा गुप्ता, शाजी करूण, ममंग दर्इ, अंजुम राजाबली, अरूंधति नाग, इरा भास्कर, पंकज वोहरा और हरनाथ चक्रवर्ती।