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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने तंबाकू उत्पादनों की पैकिंग पर नई चित्रांकित चेतावनी के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। सत्ताईस मई 2011 को जारी इस अधिसूचना में सिगरेट, बीड़ी और सिगार इत्यादि के सेवन और धुंआ रहित तंबाकू उत्पादनों को चबाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गयी है। इन चेतावनियों में फेफड़ों और मुंह के कैंसर के चार चित्र अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें 1 दिसंबर 2011 से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद से यह चेतावनियां दो-दो वर्ष के अंतर से दिखायी जाती रहेंगी।सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक और व्यापार वाणिज्य विनियमन उत्पादन आपूर्ति और वितरण अधिनियम 2003(2003 का 34) से प्राप्त अधिकारों के अनुरूप केंद्रीय सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन पैकेट बनाने और उस पर केवल चित्रांकित करने के नियम 2008 में संशोधन करने के उद्देश्य से यह नियम लागू किये हैं। इन नियमों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन पैकेट बनाना और उन्हें चित्रांकित करना संशोधन नियम 2011 भी कहा जा सकता है।