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नई दिल्ली। सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति रमेश चंद्र चोपड़ा की कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग में कॉपीराइट बोर्ड पुनर्गठित किया है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 11 के अनुसार यह नियुक्ति 15 जुलाई से लेकर पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक के लिए प्रभावी होगी। पुनर्गठित कॉपीराइट बोर्ड में 14 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, जिनमें केंद्र सरकार के दो संयुक्त सचिव, राज्य सरकारों के सात विधि सचिव, राष्ट्रीय विधि संस्थानों के तीन निदेशक/कुलपति और भारतीय विधि संस्थान और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि समिति नई दिल्ली के निदेशक शामिल हैं।