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नई दिल्ली। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को सरल करने और समय सीमा में कटौती के लिए 2003 के कंपनी अधिनियम, 2002 (1) (द्वितीय संशोधन) की धारा आठ को अधिसूचित करने का फैसला किया है। इससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 17 के तहत पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की पुष्टि से संबंधित कार्य और तदनुसार कंपनी के संगठन ज्ञापन में परिवर्तन कंपनी लॉ बोर्ड के क्षेत्राधिकार से केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि यह काम उन संबद्ध कंपनी रजिस्ट्रारों को सौंपा जाएगा जिनके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है। कंपनी लॉ बोर्ड में दायर की गयी और लंबित याचिकाओं को अधिसूचना जारी की जाने की प्रभावी तिथि के बाद संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों को स्थानांतरित किया जाएगा।
संशोधित ई-फार्म और एमसीए-21 प्रणाली के व्यापार पुनर्गठन की प्रक्रिया तैयार की जा रही है और कंपनियों और कंपनियों के रजिस्ट्रार सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। उन्हें संशोधित ई-फार्म और अनुदेश किट शीघ्र ही दिया जाएगा। यह व्यवस्था 24 सितंबर 2011 से प्रभावी होने की संभावना है। उम्मीद है कि सरलीकृत प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के बाद संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों के इन कार्यों के निर्वहन से ऐसी पुष्टिकरण और परिवर्तन पर पुष्टि प्राप्ति की प्रक्रिया की लागत और समय खर्च में कमी लायी जा जा सकेगी।