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भारत-यूएई में श्रम समझौते में बदलाव

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समझौता-agreement

नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय मामलों और नागर विमानन मंत्री वयलार रवि ने तथा संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री सकर घोबाष सईद घोबाष ने मानव शक्ति पर एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रवि ने इस मौके पर कहा कि यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच परस्‍पर पारस्‍परि‍क सहयोग और संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रवास परियोजना में ई-शासन प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों की हालत में सुधार के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के उपायों का भी स्वागत किया।

अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास, संशोधित समझौता ज्ञापन को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार निविदाओं के लिए वेब आधारित सत्यापन प्रक्रिया को लागू करने में प्रवासी मंत्रालय की पहल को प्रोत्‍साहित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए दिसंबर 2006 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में पिछले कुछ वर्षों से संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत के बाद इसे संशोधित किया गया तथा अंतिम रूप दिया गया और मंगलवार को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मानव शक्ति पर संशोधित समझौता ज्ञापन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है- संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए भारतीय मानव शक्ति की भर्ती की सुविधा, श्रमिकों को रोजगार दिलाने की व्‍यापक प्रक्रिया, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के उत्तरदायित्व, नौकरी सृजन और रोजगार के अवसर की पीढ़ी में ज्ञान और अनुभव का विनिमय, मेजबान देश के श्रम कानूनों और नियमों के तहत श्रमिकों का कल्याण और संरक्षण, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कार्य अनुबंध का संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा सत्‍यापन और समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू करने के लिए दोनों सरकारों से कम से कम तीन सदस्य वाली एक संयुक्त समिति का गठन।

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