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एफएसएसएआई में आनॅलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली

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नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जल्‍द ही पूरे देश में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू करेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खाद्य व्‍यवसाय के सभी ऐसे संचालन जिनका वार्षिक कुल व्‍यापार 12 लाख रूपये से अधिक है, उन्‍हें व्‍यापार की प्रकृति के अनुसार संबंद्ध केंद्रीय या राज्‍य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। कुल 12 लाख रूपये तक वार्षिक व्‍यापार वाली कंपनियों को स्‍थानीय प्राधिकरणों से पंजीकरण कराना होगा। केंद्रीय लाइसेंसिंग प्रणाली का परीक्षण पहले से ही शुरू किया जा चुका है और जल्‍द ही दिल्‍ली सरकार इसे शुरू करेगी।

एफएआई के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी वीएन गौर ने नई दिल्‍ली में संपंन केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 को पूरी तरह लागू करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारियों की जरूरत होगी, उन्‍होंने ही साथ ही कहा कि नियामकों को प्रभावी दायित्‍व नहीं दिए जाने के कारण खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम प्रभाव में नहीं रहा है। खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए एक खाद्य सुरक्षा हेल्‍पलाइन शुरू कर दी गई है, जिसका टोल फ्री नंबर-1800-1121-00 है। सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के टोल फ्री नंबर शुरू करने की योजना जल्‍द ही लागू की जाएगी।

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