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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक बार फिर आगाह किया है कि वे उनके काडर में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सभी प्रकार की संपत्ति विवरणियों को केंद्र सरकार के पास शीघ्र भेजें। भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्येक अधिकारी के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के दूसरे भाग को भरना और उसे रिपोर्टिंग अधिकारी के पास दाखिल करना जरूरी है। साथ ही उन्हें संबंधित राज्य सरकार के पास एक बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति विवरणी दाखिल करना और निष्पादन मूल्याकंन रिपोर्ट (पीएआर) के संबंधित कॉलम में संपत्ति विवरणी दाखिल करने की तिथि का उल्लेख करना भी जरूरी है। वर्ष 2011 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पहली जनवरी 2012 तक दाखिल करना जरूरी है, उसी प्रकार 1 जनवरी 2011 के अनुसार संपत्ति विवरणी भी संबंधित राज्य सरकार के पास दाखिल की जानी चाहिए। इन जरूरतों को दोहराते हुए राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से यह उम्मीद की गई है कि वे इससे संबंधित दायित्व से अवगत होंगे।