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राष्‍ट्रीय स्‍मारक कानून लागू

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्‍मारकों और पुरातत्‍व महत्‍व के अन्‍य स्‍थानों के आस-पास अवैध कब्‍ज़ा और निर्माण रोकने के लिए प्राचीन स्‍मारक और पुरातत्‍व स्‍थल तथा अवशेष (संशोधन और प्रमाणीकरण) कानून-2010 लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत राष्‍ट्रीय स्‍मारक प्राधिकरण (एनएमए) शीर्ष संगठन होगा, जो कानून के अंतर्गत आने वाले, खासतौर से निषिद्ध और नियंत्रित इलाकों में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्‍मत और जीर्णोद्धार के काम को देखेगा। राष्‍ट्रीय स्‍मारक प्राधिकरण नई दिल्‍ली में तिलक मार्ग पर स्‍थापित किया जा चुका है, जिसमें एक पूर्णकालिक सदस्‍य सचिव और कुछ अन्‍य कर्मचारी हैं। एक पूर्णकालिक सदस्‍य और दो अंशकालिक सदस्‍यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संस्‍कृति मंत्री कुमारी शैलजा ने बताया कि स्‍मारक उप नियमों को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बेगमपुरी मस्जिद के लिए उप नियमों को इंटैक के साथ बातचीत करके अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक बार इसे मंजूरी मिल जाने पर यह नियम अन्‍य स्‍मारकों के लिए आदर्श का काम कर सकता है।

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