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नई दिल्ली। विधायी विभाग के राजभाषा खंड की विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के प्रयोग में कार्य कर रहे संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 28 अक्तूबर 2011 और 29 अक्तूबर 2011 को विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। यह तय किया गया है कि पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2011 तक की जाए। आवेदन पत्र और योजना का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.lawmin.nic.in/olwing पर उपलब्ध है।