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यूपी के स्कूलों में रैंगिग पूरी तरह प्रतिबंधित

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Stop Ragging

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में रैंगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में रैंगिंग को पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रॉहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स अध्यादेश 2009 के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में रैंगिंग को पूरी तरह रोकने के लिए समय-समय पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किये गये हैं, जिनके अनुपालन में सरकार ने उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अधीनस्थ/सक्षम प्राधिकारी ने आदेश प्रसारित किये हुए थे इसके उपरान्त भी यदा-कदा रैंगिंग की घटनायें घटित हो रही थीं। इनको पूरी तरह से रोकने के लिए कठोर विधिक व्यवस्था करते हुए अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग प्रतिबंधित कर दी गई है।

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