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निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश में बदलाव

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लखनऊ।उत्तर प्रदेश प्राईवेटली फण्डेड यूनिवर्सिटीज अध्यादेश, 2009 को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी मानकों को शामिल करने के लिए व्यापक अध्यादेश को फिर से लाना पड़ा है ताकि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर समुचित फैसला लिया जा सके। प्रस्तावित अध्यादेश में प्राविधान किया गया है कि प्रायोजक संस्था यह वचन देगी कि उसके प्रस्तुत प्रस्ताव में न्यूनतम 04 संकायों में शोध उपाधि स्तर तक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ संयुक्त भूमि मुख्य स्थल पर होनी चाहिए और शेष 20 एकड़ भूमि मुख्य स्थल से 05 किमी की अधिकतम दूरी के अन्तर्गत हो सकती है। प्रायोजिक संस्था प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ रूपए की निधि स्थापित करेगी, जो राज्य सरकार के पक्ष में बंधक कर राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा की जाएगी। एनएसीसी (नैक) से विश्वविद्यालय के सभी विभागों का मूल्यांकन कराया जायेगा।

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