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डीटीएच ऑपरेटरों को दिशा-निर्देशों

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नई दिल्ली। लाइसेंस प्राप्‍त करने संबंधी डायरेक्‍ट-टू-होम (डीटीएच) दिशा-निर्देशों में स्पष्ट है कि कोई भी डीटीएच लाइसेंसधारक अपनी डीटीएच सेवा में किसी ऐसे टेलीविजन प्रसारण या चैनल को प्रसारित या शामिल नहीं करेगा, जिसे केंद्र सरकार में भारत के सीमा-क्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए पंजीकृत न किया गया हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय डीटीएच लाइसेंस जारी करने के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय है और डीटीएच प्रचालनों हेतु लाइसेंसधारक, छह प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटरों के विरुद्ध अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के किसी प्रकार के उल्‍लंघन की कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है। सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री सीएम जातुया ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पी कुमार को यह जानकारी दी।

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