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नई दिल्ली। प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना करने के कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (शॉट इंडिया) पर 5.66 करोड़ रूपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शॉट इंडिया ने संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा। आयोग ने यह आदेश कपूर ग्लास की शिकायत पर दिया है। कपूर ग्लास ने यह शिकायत की थी कि शॉट ग्लास इंडिया बोरोसिलीगेट ग्लास ट्यूब को बहुत सस्ती कीमतों पर बेचकर प्रतिस्पर्द्धा में बाधा डाल रहा था। जांच के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि शॉट ग्लास इंडिया के व्यवहार और गलत कार्य की वजह से छोटे उद्यमों को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए आयोग ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया।