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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राजमंत्री एसएस पलानीमणिक्कम ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि गार यानी जनरल एंटी अवाइडेंस रूल्स-कर चोरी रोकने संबंधी नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव किए गए हैं इनमें राजस्व विभाग के सामने सबूत देना करदाता की जिम्मेदारी होगी, इस प्रावधान को बदलना। कानून मंत्रालय में गार संबंधी मामलों की अनुमोदन समिति में संयुक्त सचिव स्तर का एक स्वतंत्र सदस्य शामिल करना ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रावधान करना कि अग्रिम निर्णय करने और गार प्रावधानों के अंतर्गत कोई व्यवस्था करने की अनुमति होगी या नहीं, जानने के लिए निवासी और गैर-निवासी करदाता प्राधिकारी तक पहुंच सकें। सभी संबद्ध मामलों में करदाता और कर प्रशासन दोनों को ज्यादा समय मिल सके, प्रस्ताव है कि गार की धाराओं का क्रियान्वयन एक साल के लिए यानी वित्त वर्ष 2013-14 तक स्थगित कर दिया जाए।