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नई दिल्ली। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2011 ने दिसंबर 2014 तक मौजूदा केबल टीवी नेटवर्क को डिजिटल केबल टीवी सिस्टम में परिवर्तित करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के संदर्भ में डिजीटल नेटवर्क सिस्टम को 30 जून 2012 तक पूर्ण किया जाना है, लेकिन जनहित और सभी हितधारकों के साथ हुए गहन विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए ट्राई के नियमों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 30 जून की समय सीमा में संशोधन करते हुए सभी चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2012 तक करने का फैसला किया है।
इस फैसले से डिजीटल केबल टीबी सिस्टम के लिए ट्राई के सभी अधिनियम एक नवंबर 2012 से प्रभावी हो जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगले चार महीनों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की करीब से निगरानी करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन हितधारकों को चेतावनी पत्र भी जारी करेगा जो लिखित वचनबद्धता के बावजूद धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा ट्राई केबल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जहां कहीं भी और जब कभी भी आवश्यक होगा कार्रवाई करेंगे। इस मामले में मंत्रालय ने अप्रैल 2011 में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक कार्यबल का गठन किया था। यह कार्यबल विभिन्न हितधारकों द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में की जा रही प्रगति की निगरानी कर चुका है। कार्यबल क्षेत्रों को दौरा करने के साथ-साथ स्थानीय हितधारकों के साथ वार्ता भी कर चुका है। इस मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाये हुए है और प्रसारणकर्ताओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के साथ भी नियमित विचार-विर्मश कर चुका है।