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केबल ऑपरेटरों की सूचना देने की जिम्‍मेदारी

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नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय दास (डायरेक्‍ट एक्‍सेस स्‍कीम) प्रणाली को लागू करने से संबंधित विभिन्‍न गतिविधियों की तैयारी पर लगातार नज़र रख रही है। इस प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्‍ताओं के घरों में समय पर सैट टॉप बॉक्‍स लग जाएं। इस सिलसिले में यह बहुत महत्‍वपूर्ण है कि मल्‍टी सिस्‍टम ऑपरेटर और स्‍थानीय केबल ऑपरेटर मंत्रालय को सैट टॉप बॉक्‍स लगाये जाने के बारे में समय पर जानकारी दें। इन सेवा प्रदाताओं से उपलब्‍ध जानकारी में मंत्रालय को कई विसंगतियां नजर आई हैं, जिससे चार महानगरों में दास प्रणाली लगाने में देरी हो रही है।
इस बात को ध्‍यान में रखते हुए मंत्रालय ने केबल नियमों में संशोधन करने का फैसला किया और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1995 में संशोधन करके इसमें नियम 10ए को जोड़ दिया है। इसके अनुसार मल्‍टी सिस्‍टम ऑपरेटरों और स्‍थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार के मांगने पर सूचना उपलब्‍ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इस नियम को केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण की शर्तों का हिस्‍सा बना दिया गया है। इससे केंद्र सरकार को अधिकार मिल गया है कि वह मल्‍टी सिस्‍टम ऑपरेटरों और स्‍थानीय केबल ऑपरेटरों के सूचना उपलब्‍ध न कराये जाने पर उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित कर सकती है। इस नये नियम से उम्‍मीद है कि मल्‍टी सिस्‍टम ऑपरेटर और स्‍थानीय केबल ऑपरेटर सरकार को समय पर आवश्‍यक सूचना उपलब्‍ध कराएंगे।

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