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Thursday 03 January 2013 01:59:27 AM
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) (ट्राई) ने दूरसंचार विभाग के संदर्भ हवाले के अनुसार ‘एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) की शर्तों’ पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र से 21 दिसंबर को ‘एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) की शर्तों’ को ट्राई के पास भेजा है।
दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नवंबर, 2012 में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी में सफल नए प्रतियोगियों को नए लाइसेंस जारी किए जाने की जरूरत है। यह निर्णय लिया गया है कि नए प्रतियोगियों को ही अंतरिम उपायों के रूप में सेवा क्षेत्र स्तर एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) की मंजूरी दी जाए। ट्राई ने एकीकृत लाइसेंस अभिगम सेवाओं की जांच-पड़ताल के बाद जो अपनी सिफारिशें की हैं वे वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।