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भोपाल। मध्य प्रदेश में आम आदमी को तय समय सीमा के भीतर लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाए गए लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम को जनजातीय भाषाओं में भी अनुवादित किया जाएगा। अनुवादित अधिनियम का लोकार्पण 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वनवासी यात्रा के दौरान करेंगे। राज्य में नौ विभागों की 26 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को तय समय सीमा में आम नागरिकों की समस्या का समाधान करना होगा। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। इस अधिनियम की शुरुआत हो चुकी है। अधिनियम को जनजातीय वर्ग भी आसानी से समझ सकें और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए सरकार ने अधिनियम को जनजातीय बोलियों गोंड़ी, भीली और कोरकू में अनुवादित कराने का निर्णय लिया है।