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टोरंटो। कनाडा में विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय मूल के नागरिकों को अब अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने के साथ ही भारतीय पासपोर्ट जमा करना होगा। भारतीय दूतावास से जारी बयान में कहा गया है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दूतावास से अपना पासपोर्ट स्थगित कराने के लिए 168 डॉलर शुल्क का भुगतान करना होगा।दूतावास के नियमों के अनुसार जिन भारतीय नागरिकों ने एक जून, 2010 को या इसके बाद विदेशी नागरिकता प्राप्त की है, उन्हें औपचारिक रूप से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। दूतावास का यह नियम एक जून, 2010 के पहले विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। नए नियम के मुताबिक भारतीय मूल के नागरिकों के पासपोर्ट जमा करने पर उन्हें 'समर्पण प्रमाणपत्र' दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे भारतीय वीजा, पीआईओ कार्ड या प्रवासी भारतीय नागरिकता 'ओसीआई' के लिए कर सकेंगे।इसके अलावा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय पासपोर्ट रखते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन, पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने या भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने पर भारतीय पासपोर्ट कानून 1967 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। कनाडा की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने पर 240 डॉलर का जुर्माना देना होगा जबकि पासपोर्ट फिर से बनवाने और उसे दोबारा जारी कराने पर 600 डॉलर जुर्माने का प्रावधान है।