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देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में विभिन्न उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च धनराशि की सीमा को संशोधित किया है। निर्वाचन आयुक्त हरिशचंद्र जोशी ने बताया है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 5000 रूपए, प्रधान ग्राम पंचायत, कनिष्ठ उप प्रमुख और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 25000 रूपए, सदस्य जिला पंचायत के लिए 70 हजार रुपए, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 7500 रूपए, ज्येष्ठ उप प्रमुख के लिए 30 हजार रूपए, प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए 70 हजार रूपए, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए 1 लाख 25 हजार रूपए एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए 1 लाख 75 हजार रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है।