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निकाय कर्मियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष

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लखनऊ। राज्य के स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष किये जाने के संबंध में शासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ही उनकी सेवा निवृत्त की कार्यवाही की जाए। नगर विकास के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ने निर्देशों में कहा है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय निकायो में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को 58 वर्ष रिटायरमेंट अवधि मानते हुए उन्हें सेवा निवृत्त किया जा रहा है। इसलिए यह निर्देश दिये गये हैं कि नगरीय स्थानीय निकायो के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त न किया जाए। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने यहां स्थानीय निकायों में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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