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नई दिल्ली। एनपीएस खाताधारकों के मामले में सरकार के स्वावलम्बन दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के सभी एनपीएस खाताधारक सरकारी अंशदान के पात्र होंगे बशर्ते कि वे दिए गए मानकों को पूरा करते हों। इस संबंध में सभी खाताधारकों की एक सूची भी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की वेबसाइट पर डाल दी गई है। पीएफआरडीए ने संबंधित एनपीएस खाताधारकों से आग्रह किया है कि वे अपने आवश्यक घोषणापत्र से संबंधित आवेदन पत्र संबंधित पीओपी में जमा कर दें ताकि उन्हें इसका लाभ दिया जा सके। स्वावलम्बन आवेदन पत्र वेबसाइट से भी निकाला जा सकता है।