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एर्णाकुलम में सि‍मी की बैठक राष्ट्रद्रोह

एनआईए ने आरोप पत्र दाखि‍ल कि‍ए

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 24 दि‍सम्‍बर 2009 के आदेश के आधार पर राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण एजेंसी (एनआईए) ने आगे की जांच के लि‍ए केरल के एर्णाकुलम जि‍ले के बि‍नानीपुरम पुलि‍स थाना में 15 अगस्‍त 2006 को दर्ज एफआईआर संख्‍या 159/2006 के आधार पर 21 अक्‍टूबर 2010 को अपराध संख्‍या 03/2010 दर्ज की। आरोप यह है कि‍ स्‍टुडेंट इस्‍लामि‍क मूवमेंट ऑफ इंडि‍या (एसआईएमआई) जो कि‍ प्रति‍बंधि‍त संगठन है, ने पनाईकुलम के हैप्‍पी सभागार में एक गुप्‍त बैठक की थी, जो सरकार वि‍रोधी और राष्‍ट्रद्रोह से संबंधि‍त थी।

एनआईए की गहन जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि‍ आरोपी पीए शादुली, अब्‍दुल राशि‍क, अंसार नि‍जामुद्दीन, शम्‍मी, समीर, अब्‍दुल हकीम, नि‍जार, मोहयुद्दीन कुट्टी, मोहम्‍मद नि‍सार, अस्‍कर, नि‍सार, सालि‍ह, हाशि‍म, रि‍यास, मोहम्‍मद नि‍जाम और निसार (कुल संख्‍या 17) एक अपराधि‍क षड्यंत्र में शामि‍ल हुए और भारत से कश्‍मीर को अलग करने संबंधी उकसाऊ और गैर कानूनी कार्रवाई में संलि‍प्‍त थे। इनका उद्देश्‍य सरकार की अवमानना करना था। गृह मंत्रालय के अनुसार जांच के दौरान पाए गए दस्‍तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्‍टि‍ यह मामला बन गया है और राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण एजेंसी (एनआईए) की एर्णाकुलम स्‍थि‍त वि‍शेष अदालत में 30 दि‍सम्‍बर, 2010 को इनके खि‍लाफ आरोप पत्र दाखि‍ल कि‍ए गए।

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