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नई दिल्ली। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने कहा कि विकलांग व्यक्ति (बराबर अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के स्थान पर शीघ्र ही नया कानून लाया जाएगा जो विकलांग व्यक्तियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुकूल होगा। राष्ट्रमंडल में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर सेमिनार का शुभारंभ करते हुए मुकुल वासनिक ने कहा कि वर्तमान कानून, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुरूप नहीं है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने और उसका मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। यह समिति मार्च के आखिर तक अपनी सिफारिशें सौंप सकती है जिसके बाद नया कानून लाया जाएगा। यह सेमिनार राष्ट्रमंडल सचिवालय और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।