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Friday 19 March 2021 04:58:10 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कर दी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति सभी हितधारकों के लिए लाभदायक है और इसके परिणामों में सुरक्षा, ईंधन की खपत में कमी एवं प्रदूषण नियंत्रण जैसे हित शामिल हैं, इस नीति में जुर्माने जैसे किसी दंड का प्रावधान भी नहीं है और यह गरीबों के हित में है। नितिन गडकरी ने कहा कि टूटे-फूटे वाहनों से कच्चे माल का उपयोग करने के कारण न सिर्फ नए वाहनों के दाम में कमी आएगी, बल्कि उनकी देखरेख की लागत भी कम होगी और इससे रोज़गार अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले डेढ़-दो साल में देश में लगभग 100 वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालन में होंगे और इनकी आगे संख्या बढ़ती रहेगी। उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री और राज्यों से नए वाहन की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर में छूट देने की गुजारिश भी की है। उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग नीति से विंटेज कारों को बाहर रखा जाएगा और कार के इकॉनमिक मॉडल में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूपमें एयरबैग्स का रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को अवशेष और ज्ञान को समृद्धि में बदलने वाली नीति बताया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि नए और फिट वाहनों की तुलना में पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं, स्वच्छ पर्यावरण, वाहन में सवार लोगों और पैदल चलने वालों के हित को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक वाहन नष्ट करने की नीति शुरु की गई है, जिसका उद्देश्य बेकार और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। उन्होंने बताया कि इससे पुराने और कबाड़ हो चुके वाहनों की संख्या कम करना, पर्यावरण में सुधार लाना, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को घटाना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना, बेहतर ईंधन क्षमता प्राप्त करना, इस समय वाहनों को नष्ट करने के लिए असंगठित रूपसे चल रहे उद्योगों को औपचारिक मान्यता देना और वाहन निर्माण, इस्पात एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योग के लिए कम लागत पर कच्चा माल उपलब्ध कराना है।
नितिन गडकरी ने कहा कि इस व्यवस्था से लगभग 10000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश आने और रोज़गार के लगभग 35000 अवसर सृजित होने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ सप्ताह में मंत्रालय मसौदा जारी करेगा, जो आम जनता के लिए वेबसाइट पर 30 दिन तक उपलब्ध रहेगा, ताकि इस क्षेत्र से जुड़े सभी हित धारकों के विचार और उनकी टिप्पणियां मिल सकें। उन्होंने कहा कि वाहनों को नष्ट किए जाने के मानक वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्वचालित फिटनेस केंद्र होंगे और निजी वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, इन मानकों को विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के मानकों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूपसे मान्य सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं से अपनाया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि फिटनेस परीक्षण में अयोग्य पाए जाने या पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो सकने की स्थिति में वाहन की आयु को समाप्त घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन की सक्षमता का निर्धारण उसके धुंआ छोड़ने के परीक्षण, ब्रेक लगाने, सुरक्षा उपकरण और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 के कई परीक्षणों के आधार पर किया जाएगा।
वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रस्तावित है-वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत कर दिया जाएगा। इन वाहनों को हतोत्साहित करने के उपाय के रूपमें वाणिज्यिक वाहनों के लिए उनके शुरूआती पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र और फिटनेस जांच के लिए बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। निजी वाहनों के लिए प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अथवा अनफिट पाए जाने पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा। इन वाहनों को हतोत्साहित करने के उपाय के रूपमें निजी वाहनों के लिए उनके शुरूआती पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद फिर से पंजीकरण कराने के लिए बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। यह भी प्रस्तावित है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगमों, पंचायतों, राज्य परिवहन निगमों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वायत्तशासी निकायों के सभी वाहनों को उनके पंजीकरण की तिथि के 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अपंजीकृत कर दिया जाएगा।
वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन नष्ट करने के पंजीकृत केंद्रों के माध्यम से पुराने और अनफिट वाहन स्वामियों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैप (नष्ट) करने के प्रमाणपत्र के साथ कुछ और भी प्रोत्साहन शामिल होंगे जो इस प्रकार हैं-वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा, जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का लगभग 4-6 प्रतिशतहोगा। राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गई है, जो निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक हो सकती है। वाहन निर्माताओं को भी परामर्श दिया गया है कि वे स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने पर नए वाहन की खरीद के मूल्य में 5 प्रतिशत की छूट देंगे, इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने के बाद नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर में वाहनों को नष्ट करने के लिए पंजीकृत सुविधाएं स्थापित करने को को बढ़ावा देगा और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा।
देशभर में समेकित स्क्रैपिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए भी प्रयास जारी हैं, इसके लिए चिन्हित कुछ स्थानों में गुजरात है, जहां वाहनों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट केंद्र बनाने की योजना है। कई और संभावित केंद्र हैं, जहां वाहनों को नष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। एकल खिड़की सुविधा वाली एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से वाहन स्क्रैप करने वाले इन केंद्रों को सभी लागू कानूनों और पर्यावरण एवं प्रदूषण मानकों का पालन करना होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन केंद्रों में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के साथ ही वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करने वाले उपकरण भी होने चाहिएं। इसी प्रकार मंत्रालय राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र व वाहन निर्माता कम्पनियों की ओर से पीपीपी मॉडल पर स्वचालित फिटनेस केंद्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगा। इनमें टेस्ट-लेन, आईटी सर्वर और वाहनों के निर्बाध आवागमन व पार्किंग सुविधा के लिए पर्याप्त स्थान होगा।
हितों के आपसी टकराव से बचने के लिए इन केन्द्रों के संचालक केवल जांच सुविधा उपलब्ध कराएंगे और गाड़ियो की मरम्मत की बिक्री सेवा नहीं देंगे। फिटनेस शिविरों में आने के लिए समय ऑनलाइन दिया जाएगा व जांच रिपोर्ट भी इलेक्ट्रोनिक मोड में दी जाएगी। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की संभावित समय सारिणी इस प्रकार है-फिटनेस केंद्रों और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, सरकारी एवं लोक उपक्रमों के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करना 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की अनिवार्य जांच 1 अप्रैल 2023 और अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 जून 2024।