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Thursday 1 April 2021 12:40:15 PM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कर और बेनामी कानूनों के तहत निर्दिष्ट कुछ समय सीमाओं, कराधान और अन्य कानून (रियायत और कुछ प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2020 और बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। आधार को पैन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम-1961 (अधिनियम) के तहत आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी, जो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है।
गौरतलब है कि करदाताओं की ओर से कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि को आगे और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें आधार संख्या की जानकारी देने और इसे पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस अधिसूचना के तहत अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) से जारी दिशा-निर्देश के लिए आदेश जारी करने और समतुल्य लेवी विवरण की प्रक्रिया से सम्बंधित समय-सीमा को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया गया है।