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Friday 16 April 2021 01:21:30 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और सरल एवं सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के विदेशी मूल के जीवनसाथी के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में परेशानी मुक्त प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है। भारत सरकार अबतक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी कर चुकी है। मौजूदा कानून के अनुसार भारतीय मूल का विदेशी या भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी या भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी ओसीआई कार्डधारक के रूपमें पंजीकृत हो सकता है।
ओसीआई कार्ड भारत में प्रवेश करने और प्रवास तथा उससे जुड़े कई अन्य प्रमुख लाभों के साथ जीवनभर का वीजा है, जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक के चेहरे में जैविक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ओसीआई कार्ड को 20 साल की उम्र तक प्रत्येक बार नया पासपोर्ट जारी होने और एक बार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पर दोबारा जारी कराने की आवश्यकता होती है। ओसीआई कार्डधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अब भारत सरकार ने इस आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूपमें पंजीकरण कराएगा, उसे ओसीआई कार्ड केवल एकबार फिरसे जारी करना होगा, जब उसकी 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया गया हो, ताकि उसके वयस्क होने पर उसके चेहरे के नैन नक्श पहचाने जा सकें।
ओसीआई कार्डधारक के रूपमें यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पंजीकरण किया है तो ओसीआई कार्ड के पुन: जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओसीआई कार्डधारक से प्राप्त नए पासपोर्ट के बारे में डेटा को अपडेट करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वह हर बार ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पर अपनी फोटो युक्त नए पासपोर्ट की एक प्रति और एक नवीनतम फोटो अपलोड करेगा। नया पासपोर्ट 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जारी किया जाता है। ये दस्तावेज़ नए पासपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक द्वारा अपलोड किए जा सकते हैं। हालांकि उन लोगों के मामले में जिन्हें भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी के रूपमें ओसीआई कार्डधारक के रूपमें पंजीकृत किया गया है।
संबंधित व्यक्ति को सिस्टम पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी, पासपोर्ट धारक की फोटो के साथ नए पासपोर्ट की एक प्रतिऔर एक नवीनतम फोटो के साथ एक घोषणा की जाएगी कि उनकी शादी अभी भी जारी है, हर बार एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। इन दस्तावेजों को ओसीआई कार्डधारक जीवनसाथी द्वारा अपने नए पासपोर्ट की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपलोड किया जा सकता है। सिस्टम पर विवरण अपडेट किया जाएगा और ई-मेल के माध्यम से एक स्वचालित पावती के जरिए ओसीआई कार्डधारक को सूचित किया जाएगा कि अद्यतन विवरण रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। वेब आधारित प्रणाली में अपने दस्तावेजों के अंतिम पावती की तारीख तक नए पासपोर्ट जारी करने की तारीख से अवधि के दौरान भारत से यात्रा करने के लिए ओसीआई कार्डधारक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दस्तावेज़ अपलोड करने की सभी सेवाएं ओसीआई कार्डधारकों को निःशुल्क आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
गौरतलब है कि ओसीआई कार्डधारकों के लिए शर्तों के अंतर्गत-व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं, जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती। ओसीआई कार्ड एक तरह से भारत में जीवनभर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है, साथ ही ओसीआई कार्डधारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, एक तरह से ओसीआई कार्ड जीवनभर के लिए मान्य है। गृह मंत्रालय के अनुसार ओसीआई कार्डधारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन चार चीज़ें वे नहीं कर सकते-पहला चुनाव नहीं लड़ सकते, दूसरा-वोट नहीं डाल सकते, तीसरा-सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते और चौथा-खेती वाली ज़मीन नहीं ख़रीद सकते।