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Thursday 6 May 2021 05:42:16 PM
नई दिल्ली। भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने 5 मई 2021 को गजट अधिसूचना एसओ 1736(ई) जारी करके सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 1 जून 2021 से ऑनलाइन मोड में यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 जून 2017 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 को अधिसूचित किया है। नियम 18(5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य बनाने के लिए तिथि निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रमाणीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने 26 नवंबर 2020 को अपनी अंतिम बैठक में इस विषय पर विचार किया था और 1 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान कुछ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव को देखते हुए ऑनलाइन प्रमाणीकरण को अब 1 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य तथा दिव्यांगता मामलों से जुड़े विभागों को इस अधिसूचना के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी गई है।
यूडीआईडी परियोजना 2016 से लागू है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर काम करने के लिए दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ऑनलाइन मोड में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। इससे दिव्यांगता प्रमाणीकरण का संपूर्ण डिजिटीकरण सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत वैधता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की दोबारा जांच तथा दिव्यांगजन के लाभ के लिए प्रक्रिया की ठोस व्यवस्था हो सकेगी।